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आजमगढ़ में ग्राम न्यायालय लालगंज में 17 जुलाई को आयोजित होगी मोबाइल कोर्ट

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वसीम खान मऊ रिपोर्टर

आजमगढ़, 14 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय आजमगढ़ के सचिव श्री अंकित वर्मा ने जानकारी दी है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री जयप्रकाश पाण्डेय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद के ग्राम न्यायालयों में ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की धारा 09(i) के अंतर्गत मोबाइल कोर्ट का संचालन किया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 17 जुलाई 2025 को ग्राम न्यायालय लालगंज में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। यह कोर्ट तहसील लालगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम मिर्जाआदमपुर, परगना देवगांव, जनपद आजमगढ़ में स्थापित की जाएगी।

इस मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य क्षेत्रीय व स्थानीय नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। इससे वादकारियों को न्यायालय तक आने-जाने में लगने वाले समय, श्रम और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही ग्रामीण स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाते हुए, आम जनमानस की न्याय तक पहुंच को सरल बनाया जा सकेगा।

श्री वर्मा ने क्षेत्रीय नागरिकों और वादकारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित प्रकरणों का निस्तारण मोबाइल कोर्ट के माध्यम से कराएं। यह पहल न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता, त्वरित निर्णय और जनसुविधा के उद्देश्य से की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित यह मोबाइल कोर्ट, ग्रामीण स्तर पर न्याय की पहुंच को और अधिक प्रभावी एवं लोकहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आम नागरिकों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं।

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