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ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर पर रेलवे पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

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वसीम खान मऊ रिपोर्टर

मऊ, उत्तर प्रदेश:,,,,,
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर पर मऊ रेलवे पुलिस ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद राजीव राय की शिकायत के बाद सामने आया है।

मिली जानकारी के अनुसार, 19 मार्च 2025 को अरविंद राजभर ने अपने समर्थकों और कुछ मीडियाकर्मियों के साथ मऊ रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर एक अनधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस दौरान रेलवे परिसर में अव्यवस्था फैलने के साथ-साथ यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीड़भाड़ के कारण यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई और ट्रेन संचालन में भी असुविधा उत्पन्न हुई।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सपा सांसद राजीव राय ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजा। रेलवे पुलिस ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अरविंद राजभर और 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अरविंद के खिलाफ अपराध संख्या 142/2025 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 145, 146 और 147 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अनुशासनहीनता और सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्था फैलाने से संबंधित हैं।

सूत्रों के अनुसार, अरविंद राजभर को नोटिस भेजा जा चुका है और उनके खिलाफ किसी भी समय कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम वीके श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए मऊ स्टेशन पर तैनात अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

रेलवे प्रशासन और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यह घटना राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस मामले को किस प्रकार से संभालती है।

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