
वसीम खान मऊ रिपोर्टर
प्रयागराज . दिवंगत बाहुबली व माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे जो पिछले विधान सभा चुनाव के दरम्यान सभा में हेट स्पीच दिए थे.इसके चलते उन्हें मऊ के न्यायालय से उन्हें 2 साल सज़ा मिली थी और इस चक्कर उनकी विधायकी चली गई थी
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को इस मामले बड़ी राहत दी हैl हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी नें सज़ा रद्द किए जाने की मांग की थी.जिस पर कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली थी,इससे अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ से मिली 2 साल की सजा की रद्द हो गई,याचिका स्वीकार होने के बाद अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी,इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा,
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था,
गौरतलब है कि वर्ष 2022 मे विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को 2 वर्ष की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था, इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी, जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी,
अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज मऊ के आदेश को चुनौती दी थी,अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा था,
जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश की थीं,
उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया था।




