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पिछड़ी जाति की बेटियों की शादी पर सरकार देगी 20,000 रुपए की मदद, शुरू हुआ आवेदन

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गाजीपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु “पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना” संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 20,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा भांकर सरोज ने बताया कि यह अनुदान केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के उन ग्रामीण और शहरी आवेदकों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 1,00,000 रूपए हो। आवेदन शादी की तिथि से तीन माह पूर्व या तीन माह बाद तक किया जा सकता है। पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज:

माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड

वार्षिक आय प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक की प्रति

शादी का कार्ड (मूल)

वर और कन्या के आयु प्रमाण पत्र

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय और शहरी क्षेत्र के आवेदकों को तहसील कार्यालय हेतु आवेदन करना होगा। सभी आवेदन www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन किए जाएंगे।

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