spot_img

पाक्सो एक्ट के अपराधी को चार वर्ष की कैद और दस हजार का जुर्माना

spot_img

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा चार वर्ष का कारावास व पन्द्रह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।न्यायालय ने यह फैसला थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पर वर्ष 2016 में पॉक्सो एक्ट व अन्य सम्बंधित धाराओं में दर्ज मुकदमें बुधवार को दिया। न्यायालय ने सम्बन्धित प्रकरण में
अभियुक्त सिद्धुराम पुत्र अर्जुन राम ग्राम बौरी थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी ठहराते हुए अभियुक्त को धारा- 452 भदावि में दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड़ तथा पॉक्सो एक्ट में चार वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दी है।

spot_img

Share post:

चर्चित ख़बरें

ख़बरें यह भी
Related

Chandauli news UGC के समर्थन में नौगढ़ बार का बुलंद ऐलान, अधिवक्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

संवाददाता विनोद यादव नौगढ़ चन्दौली।नौगढ़ तहसील मुख्यालय पर उस समय...

Chandauli news बच्चों का निवाला गटक रहे ग्राम प्रधान, एसडीएम के निरीक्षण में खुली पोल

संवाददाता विनोद यादव नौगढ़ (चन्दौली)।तहसील नौगढ़ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय...

Chandauli news नौगढ़ में अधिवक्ताओं की ताकत का भव्य प्रदर्शन

बार एसोसिएशन शपथ समारोह में गूंजी न्याय और संविधान...

नौगढ़ में ग्राम पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

ग्राम प्रधानों व पंचायत सचिवों के लिए भव्य एक...

You cannot copy content of this page