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नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अदालत का फैसला: एक को उम्रकैद, दूसरे को 20 साल की सजा

संवाददाता प्रदीप कुमार शर्मा

गाजीपुर। दुल्लहपुर क्षेत्र में वर्ष 2018 में नाबालिग से हुए गैंगरेप के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो दोषियों को कड़ी सजा देते हुए एक को आजीवन कारावास और दूसरे को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। कोर्ट ने माना कि अभियुक्तों ने घृणित अपराध कर समाज में भय का वातावरण पैदा किया, जिससे कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है।

मामला वर्ष 2018 का है जब दुल्लहपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर दो युवकों ने सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में अदालत ने न सिर्फ त्वरित सुनवाई की, बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर पहलू पर गंभीरता से विचार किया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और यह संदेश गया है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने कोर्ट का धन्यवाद जताते हुए कहा कि अब उन्हें इंसाफ मिला है और न्यायपालिका पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है।

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