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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा, तीस हजार का अर्थदंड

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गाजीपुर । विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। इस बात की पुष्टि शुक्रवार की शाम 5 बजे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट प्रभुनारायण सिंह ने की है।अभियोजन के अनुसार दुल्लहपुर थाना इलाके के एक गांव निवासी महिला ने इस आशय की तहरीर दिया कि 18 नवंबर 23 को वह गांव के मंदिर परिसर में एक 6 साल की नाबालिग खेल रही थी कि उसी गांव का एक व्यक्ति मंदिर के भीतर ले गया और आपत्तिजनक हरकत के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। साथ ही नाबालिग से इस घटना के बाबत धमकी दिया कि अगर किसी से बताओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा को जेल भेजवा देंगे। बच्ची जब घर आई तो घटना की जानकारी अपनी मां को बताई। जिसके बाद पीड़िता नाबालिग की मां ने घटना के बाबत दुल्लहपुर थाने में तहरीर दिया। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया गया। 1 मई 24 को अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में आरोप पत्र पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 8 गवाहो को पेश किया
शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है।

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