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पति-पत्नी किसानों की सम्मान निधि रुकी, एक से वसूली के बाद दूसरे को मिलेगी राशि, CM को पत्र लिखकर मांगी मदद

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वसीम खान मऊ रिपोर्टर

मऊ*। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत पति-पत्नी दोनों लाभार्थी किसानों की निधि रोक दी गई है।
नए प्रावधान के अनुसार, पति-पत्नी में से एक से वसूली होने के बाद ही दूसरे लाभार्थी को राशि भेजी जाएगी। किसानों का कहना है कि यह नियम उनके हित में नहीं है। अब तक किसानों को 20 किश्तों में कुल 40,000 रुपये मिल चुके हैं। वे इस धन का उपयोग कृषि कार्यों में कर चुके हैं और अब यह राशि वापस करने में असमर्थ हैं।
किसानों का तर्क है कि जब पति-पत्नी दोनों के नाम से भूमि या खेत है, तो उन्हें अलग-अलग सम्मान निधि मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकारी नौकरियों का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे योग्य पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग वेतन मिलता है, वैसे ही अलग-अलग भूमि के मालिक होने पर दोनों को सम्मान निधि मिलनी चाहिए।
इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। पत्र में मांग की गई है कि जिन पति-पत्नी के नाम अलग-अलग खेत या भूमि है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाए और किसी से भी वसूली न की जाए।

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