spot_img

दहेज हत्या के आरोपी को मिला कारावास व अर्थदण्ड

spot_img

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी पैरवी पर न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को आठ वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी गयी ।उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत वर्ष 2018 के डीपी एक्ट व अन्य धाराओं से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त भोला बिन्द पुत्र बल्ली बिन्द निवासी नाग तारा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 304B भादवि में आठ वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 498ए भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड व डीपी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

spot_img

Share post:

चर्चित ख़बरें

ख़बरें यह भी
Related

Chandauli news, जुआ मामले में चौकी के पूर्व कांस्टेबल कारखास का फोटो वायरल, चर्चा लोकेशन का ले रखा ठेका,?

व्यूरो रिपोर्ट रविशंकर मिश्रा चंदौली मुगलसराय जुआ खेलने और...

Chandauli news, जुआ मामले में भाजपा नेता सहित एक दर्जन से अधिक, मुकदमा दर्ज ,सफेदपोशों का आ रहा है नाम,?

व्यूरो रिपोर्ट रविशंकर मिश्रा चंदौली जनपद के मुगलसराय थाना...

Chandauli news अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मनाया हिन्दू नववर्ष

संवाददाता विरेन्द्र प्रताप सिंह चंदौली: उत्तर प्रदेश के जनपद...

Chandauli news वन भूमि पर मेगा एक्शन 250 अवैध कब्जे जमींदोज, 20 हेक्टेयर जमीन मुक्त

संवाददाता विनोद कुमार यादव जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रशासन...

You cannot copy content of this page